पीआईएल करने वाले पर जुर्माना
रांची | डीजल आॅटो को बंद कराने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने इसे जनहित का मामला मानने से इंकार कर दिया। याचिकाकर्ता पर 50 हजार का जुर्माना लगाया। याचिका में बताया गया था कि डीजल ऑटो को बंद कर केवल पेट्रोल से चलने वाले ऑटो चलाए जाएं। इससे प्रदूषण कम होगा। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी की कि फिर सीएनजी से चलने वाले ऑटो बोलेंगे पेट्रोल ऑटो को भी बंद किया जाए। तो क्या सभी ऑटो बंद कर दिए जाएं। जुर्माना की राशि जुवेनाइल बोर्ड में जाएगी।