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अलकतरा घोटाले में तत्कालीन ईई समेत 6 दोषी, सजा के बिंदु पर 19 को सुनवाई

3 वर्ष पहले
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सीबीआई के स्पेशल जज एके मिश्र की अदालत ने बुधवार को 21 वर्ष पुराने अलकतरा घोटाला मामले में अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस मामले में हजारीबाग सड़क निर्माण विभाग के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता मोहम्मद इशाक समेत छह अन्य लोगों को दोषी ठहराया। कोर्ट ने सभी दोषी पाए गए लोगों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। इन लोगों की सजा के बिंदु पर सुनवाई करने के लिए अदालत ने 19 मई की तिथि निर्धारित की है। मामले में दोषी पाए गए मो. इशाक के अलावे आरएस मंडल, आशीष मेथी, विनय कुमार सिन्हा, अशोक अग्रवाल और रंजन प्रधान शामिल हैं। इन लोगों के खिलाफ सीबीआई ने वर्ष 1997 में मामला दर्ज किया था। आरोप था कि हजारीबाग क्षेत्र के अंतर्गत सड़क निर्माण में फर्जी कागजात के आधार पर अलकतरा की खरीदारी की और लाखों रुपए की सरकारी राशि का गबन किया। तीन अन्य आरोपी पीके गुप्ता, स्वर्ण इंदु सिन्हा और राजू को कोर्ट ने रिहा कर दिया है। छह अन्य आरोपियों की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी।

डोरंडा कोषागार मामले में पू्र्व इंस्पेक्टर की हुई गवाही

रांची | डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामला आरसी-47 1996 में स्पेशल जज प्रदीप कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान जेल में बंद 21 आरोपियों को जेल से कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई ने आंशिक जांच पदाधिकारी सीबीआई के पूर्व इंस्पेक्टर काशीराम शर्मा का बयान दर्ज कराया। पूर्व इंस्पेक्टर ने गवाही दी कि पटना शहर के कई बैंकों से कागजात बरामद किए थे। गवाह से जिरह भी की गई।

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