हाईस्कूलों के 7 शिक्षकों को नियम की अनदेखी कर किया था तबादला, रद्द
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने अंतर जिला स्थानांतरण-पदस्थापन संबंधी आदेश को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। यह तबादला दो दिसंबर 2016 को जारी किया गया था। इसमें कहा गया है कि राज्य के सभी कोटि के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक व कर्मचारियों का कैडर जिला स्तरीय है। इनके स्थानांतरण-पदस्थापन के लिए संबंधित जिलों के उपायुक्तों की अध्यक्षता में जिला स्थापना समिति गठित है। यह कमेटी उन्हें जिले के स्कूलों में स्थानांतरण-पदस्थापन करती है। परंतु कुछ शिक्षकों को नियमों की अनदेखी कर दूसरे जिले में उनका स्थानांतरण-पदस्थापन कर दिया गया था। इससे शिक्षकों के वेतन आदि के भुगतान में भी परेशानी हो रही थी। साथ ही कुछ शिक्षकों का ऐसे स्कूल में स्थानांतरण कर दिया गया था, जहां उनके संवर्ग का पद भी स्वीकृत नहीं है।