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चेक बाउंस में उदयपुर महाकाल मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष को 1 वर्ष की कैद, 10 लाख जुर्माना
उदयपुर। श्रीमहाकालेश्वर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष एमबी अस्पताल मार्ग निवासी शहर के प्रमुख सर्राफा व्यवसायी तेजसिंह सरूपरिया को चैक बाउंस का दोषी पाए जाने पर अदालत ने 1 वर्ष कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। एनआई एक्ट केसेज नंबर 4 की पीठासीन अधिकारी ममता ने मंगलवार को तेज सिंह सरूपरिया के खिलाफ फैसला दिया। महाराणा भूपाल अस्पताल के पूर्व बाल चिकित्सालय अधीक्षक डा. एस.एल.मंडोवरा ने सरूपरिया के खिलाफ अदालत में मुकदमा दाखिल कराया था।