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िबग कंट्रोवर्सी | लीज ट्रांसफर प्रक्रिया पर खान और वन विभाग आमने-सामने

3 वर्ष पहले
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माइंस डिपार्टमेंट में किस कदर मनमर्जी का खेल चल रहा है जरा एक उदाहरण देखिए। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से बिना एनओसी लिए प्रदेश में 60 माइंस का ट्रांसफर कर दिया गया है। उस पर माइंस इंजीनियर से लेकर वन विभाग के अफसरों तक के स्तर पर आपत्ति नहीं की गई। खान राज्यमंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी के पास एक शिकायत के आधार पर कराई गई जांच में पूरे मामले का खुलासा हुआ है। खास यह है कि खुलासे के बावजूद खान विभाग के अफसर गलती मानने को तैयार नहीं है, जबकि वन विभाग के फील्ड अफसरों की हालत यह रही कि खानों में खनन होता रहा और किसको कानोंकान खबर तक नहीं। अब वन अफसर खान विभाग पर भारतीय वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन के आरोप लगा रहे हैं।

लगभग ढाई साल पहले माइंस डिपार्टमेंट ने उदयपुर की एक माइंस के ट्रांसफर लीज को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से एनओसी न मिलने का हवाला देकर निरस्त कर दिया था। वह ट्रांसफर लीज आज भी निरस्त है। इसके ठीक उलट उसी एनओसी न मिलने के आधार पर ही अलग-अलग जिलों में 60 माइंस चल रही हैं, लेकिन उस पर किसी भी अफसर की निगाह नहीं पड़ रही है। ये जो माइंस चल रही है, इनका ट्रांसफर 2008 से 2016 के बीच किया गया है। इस मामले में खान राज्यमंत्री ने वन एवं पर्यावरण मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर से भी पूरे मामले में सुझाव मांगा था, जिस पर मंत्री कार्यालय की ओर से स्पष्ट किया गया है कि लीज ट्रांसफर कराने से पहले केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति लेनी जरूरी है।

बिना परमिशन फॉरेस्ट की जमीन पर चल रहीं 60 खानें
खान विभाग वन विभाग
2010 से पहले माइंस की लीज ट्रांसफर कराने के लिए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से एनओसी लेने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब कोई जरूरत नहीं है। केवल तय रकम जमा कराने के बाद केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से डीम्ड एनओसी माना जाता है। -डीएस मारू, निदेशक खान निदेशालय

मामला संज्ञान में है। जांच में खान विभाग के स्तर पर गलती पाई गई तो गलत तरीके से चल रही माइंस को बंद करेंगे और दोषी अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। -सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, खान राज्यमंत्री

किसी भी माइंस की लीज ट्रांसफर करने से पहले उसे केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के पास आवेदन करना होता है। मंत्रालय से एनओसी मिलने के बाद तय रकम जमा कराने के बाद लीज ट्रांसफर कानूनी तौर पर सही मानी जाती है। एके सिंह, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एफसीए

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