शहरी निकाय होटल-मोटल के लिए भू-उपयोग परिवर्तन कर सकेंगे
पर्यटन इकाइयों के लिए सरकार ने किया राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 में संशोधन
जयपुर | पर्यटन इकाइयों के लिए अब शहरी निकाय भू-उपयोग परिवर्तन कर सकेंगे। होटल-मोटल जैसी पर्यटन इकाई के भू-उपयोग परिवर्तन के लिए सरकार ने राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 में संशोधन कर गुरुवार को आदेश जारी किए। साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने को होटल-मोटल व रिसोर्ट आदि के लिए 5 फीसदी क्षेत्रफल सुविधा क्षेत्र छोड़ने की शर्तों में भी रियायत देते हुए उस जमीन का कृषि डीएलसी दर से राशि जमा कराने का प्रावधान किया है। पर्यटन इकाई के लिए भू-उपयोग परिवर्तन करने से पहले सरकार से अनुमति आवश्यक होगी। यूडीएच के नए आदेश के अनुसार अब रिसोर्ट के प्रस्तावित एकल पट्टा प्रकरण में सुविधा क्षेत्र के लिए समर्पित की जाने वाली 5% जमीन की एवज में कृषि डीएलसी दर के अनुसार और होटल-मोटल प्रयोजनार्थ एकल पट्टा प्रकरणों में 5% सुविधा क्षेत्र की जमीन की एवज में आवासीय आरक्षित दर से राशि जमा करा सकेंगे। गौरतलब है कि हाईकोर्ट के मास्टर प्लान को लेकर आदेशों के तहत पर्यटन इकाइयों के संबंध में भू-उपयोग परिवर्तन पर संशय था, जिसके चलते निकाय आदेश जारी नहीं कर रहे थे।