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क्लैट का रिजल्ट याचिका के अधीन रखने के दिए आदेश

3 वर्ष पहले
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जोधपुर | राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश गोपालकृष्ण व्यास व रामचंद्रसिंह झाला की खंडपीठ में सोमवार को कॉमन लॉ एंट्रेस टेस्ट (क्लैट) में गड़बड़ियों के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने नोटिस जारी कर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के सचिव, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज कोच्चि, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर से जवाब तलब किया है। साथ ही कोर्ट ने क्लैट का परिणाम याचिका के अधीन रखने के आदेश दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 29 मई को होगी। वकीलों की हड़ताल होने के चलते याचिकाकर्ता मनवी भंडारी व अन्य अभ्यर्थियों ने खुद ही पैरवी की। उन्होंने कोर्ट का क्लैट परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने कोर्ट से कहा, कि गड़बड़ियां होने की वजह से अभ्यर्थियों को काफी नुकसान हुआ है, इसलिए इस भर्ती परीक्षा पर रोक लगाई जाए।





कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज कोच्चि व नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब तलब किया है।



उल्लेखनीय है, कि अभ्यर्थियों ने कोर्ट के समक्ष ‘विवादों में घिरी क्लैट, कम स्कोर से परीक्षार्थी असंतुष्ट, राजस्थान सहित चार राज्यों में याचिकाएं’ शीर्षक से दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार की कटिंग पेश कर क्लैट में हुई गड़बड़ियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया था। इस पर कोर्ट ने प्रसंज्ञान लेते हुए प्रॉपर तरीके से रिट पेश करने के निर्देश दिए थे और अधिवक्ता दीपिका पुरोहित को न्यायमित्र नियुक्त किया था।

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