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जज साहब ऐसे कैसे चलेगी राजस्थान की क्रिकेट, कमेटियां भी अध्यक्ष व सचिव की अपनी-अपनी

3 वर्ष पहले
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आईपीएल खत्म होने को है। जयपुर में आखिरी मैच 19 मई को राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के बीच खेला जाएगा। इसके बाद घरेलू क्रिकेट की कवायद शुरू होनी है। आईपीएल के दौरान भी आरसीए अध्यक्ष सीपी जोशी गुट और सचिव आर.एस. नांदू गुट के बीच लगातार तलवारें खिंचीं रहीं। कभी आईपीएल पास को लेकर, कभी स्टेडियम के रिनोवेशन के पैसे को लेकर तो कभी किसी अन्य बात को लेकर। यह चीजें यहीं नहीं थमीं। अब घरेलू क्रिकेट के संचालन को लेकर सीपी जोशी और आर.एस. नांदू में विवाद सामने आया है। दोनों ने इसके संचालन के लिए अलग-अलग कमेटियां गठित कर दी हैं। खास बात तो यह है कि दोनों ही कमेटियों में दो नाम कॉमन हैं। ये हैं आरसीए के पूर्व सचिव अशोक ओहरी और हेतराम धार्णिया। जज साहब इस तरह कैसे चलेगी राजस्थान की क्रिकेट। उम्मीद है शुक्रवार को सुनवाई के दौरान जज मनीष भंडारी इस पर भी कोई निर्णय लेंगे। सीपी जोशी की कमेटी : अशोक ओहरी (कोऑर्डिनेटर), देवाराम चौधरी (कन्वीनर), प्रदीप नागर, शक्ति सिंह राठौड़, हेतराम धार्णिया और गिरिराज सनाढ्य। तापोश चटर्जी, रामप्रकाश अग्रवाल और निखिल खंडेलवाल इस कमेटी को असिस्ट करेंगे।

आर.एस. नांदू की कमेटी : अशोक ओहरी, राजकुमार माथुर, हेतराम धार्णिया, सुमेंद्र तिवारी, विनोद सहारण, धर्मवीर सिंह शेखावत, गुंजन शर्मा, आर.एस. नांदू (कन्वीनर)। प्लेयर्स प्रतिनिधि : रोहित झालानी, निखिल डोरू।

सीपी जोशी की लिस्ट

किसी भी कमेटी का कन्वीनर आरसीए का सचिव होता है फिर कैसे देवाराम को कन्वीनर बना दिया गया। सीपी जोशी ने कमेटी गठित करने के बारे में मुझसे कोई जिक्र नहीं किया। -आर.एस. नांदू, सचिव, आरसीए

नांदू को तो किसी भी तरह की कोई कमेटी गठित करने का अधिकार ही नहीं है। एक्जीक्यूटिव कमेटी ने यह अधिकार सीपी जोशी और उपाध्यक्ष मो. इकबाल को दे रखा है। - महेंद्र नाहर, संयुक्त सचिव, आरसीए

आरएस नांदू की लिस्ट

रजिस्ट्रार का इकबाल को हटाने के लिए पत्र

हशमत आलम के पत्र के संबंध में रजिस्ट्रार ने शासन उपसचिव, खेल एवं युवा मामलात को पत्र लिखकर आरसीए के उपाध्यक्ष पद से हटाने की बात कही है। इसकी प्रति आरसीए के अध्यक्ष सीपी जोशी और सचिव आर.एस. नांदू को भी भेजी गई है। इसमें कहा गया है कि इकबाल अब जेडीसीए में नहीं हैं इसलिए खेल अधिनियम की धारा 15(3) के अनुसार वे इस पद पर नहीं रह सकते। यह मामला भी अब मनीष भंडारी की कोर्ट में है।

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