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45 हजार रु. के चेक बाउंस पर 6 माह कारावास, 90 हजार भुगतान के आदेश

3 वर्ष पहले
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रतलाम | 45 हजार का चेक बाउंस होने पर कोर्ट ने अभियुक्त को 6 माह कारावास से दंडित करते हुए क्षतिपूर्ति स्वरूप 90 हजार भुगतान करने के आदेश दिए। परिवादी की ओर से पैरवी अभिभाषक मनमोहन दवेसर ने की।

अभिभाषक दवेसर ने बताया शांतिनगर निवासी हितेश भटेवरा को रुपए लौटाने के लिए शोभाराम पिता मोहनलाल तिवारी (48) निवासी जवाहर नगर ने 14 जुलाई 2006 को बैंक आफ राजस्थान का 45 हजार रुपए का 18 मई 2006 का चेक दिया था। व्यवसायी भटेवरा ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चेक प्रस्तुत किया जो खाता बंद कर देने के कारण बाउंस हो गया। शोभाराम को 16 जून 2006 को नोटिस दिया। नोटिस का संतोषप्रद जवाब नहीं देने और रुपए नहीं लौटाने पर न्यायालय में परिवाद पेश किया। न्यायिक दंडाधिकारी अजय रामावत ने अभियुक्त शोभाराम तिवारी को सजा सुनाई।

रतलाम | 45 हजार का चेक बाउंस होने पर कोर्ट ने अभियुक्त को 6 माह कारावास से दंडित करते हुए क्षतिपूर्ति स्वरूप 90 हजार भुगतान करने के आदेश दिए। परिवादी की ओर से पैरवी अभिभाषक मनमोहन दवेसर ने की।

अभिभाषक दवेसर ने बताया शांतिनगर निवासी हितेश भटेवरा को रुपए लौटाने के लिए शोभाराम पिता मोहनलाल तिवारी (48) निवासी जवाहर नगर ने 14 जुलाई 2006 को बैंक आफ राजस्थान का 45 हजार रुपए का 18 मई 2006 का चेक दिया था। व्यवसायी भटेवरा ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चेक प्रस्तुत किया जो खाता बंद कर देने के कारण बाउंस हो गया। शोभाराम को 16 जून 2006 को नोटिस दिया। नोटिस का संतोषप्रद जवाब नहीं देने और रुपए नहीं लौटाने पर न्यायालय में परिवाद पेश किया। न्यायिक दंडाधिकारी अजय रामावत ने अभियुक्त शोभाराम तिवारी को सजा सुनाई।

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