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जीएसटी, सर्विस टैक्स और काम की गुणवत्ता को लेकर हाउसिंग बोर्ड उपायुक्त आज सुनेंगे शिकायतें

3 वर्ष पहले
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मप्र हाउसिंग बोर्ड उपाध्यक्ष प्रबोध पराते बुधवार को रतलाम आ रहे हैं। वे गंगासागर कॉलोनी के भवन-भूखंड पर नियम विपरीत जीएसटी व सर्विस टैक्स वसूली व गुणवत्ता संबंधी शिकायतों को लेकर उपभोक्ताओं से मुलाकात कर उनका पक्ष जानेंगे। इसे लेकर आवंटियों ने चर्चा के बिंदु भी तय किए हैं। गंगासागर कॉलोनी में दूसरे चरण के भवनों की बुकिंग हो चुकी है। बोर्ड द्वारा लोगों को किस्त, जीएसटी व बकाया सर्विस टैक्स के भुगतान को लेकर अनाप-शनाप राशि के नोटिस जारी किए।

ये डॉक्यूमेंट साथ लाएं- गोविंद राठी ने बताया भवन पंजीयन का पत्र, प्रथम मांग पत्र, भवन आवंटन पत्र, किस्त व अन्य शुल्क भुगतान की चालान की सभी प्रतियां, अंतिम मांग पत्र, जीएसटी व सर्विस टैक्स सहित शुल्क के संशोधित मांग पत्र की छाया प्रतियां साथ लाएं।

बिंदु, पर जिन पर होना है बात

हाउसिंग बोर्ड के परिपत्र 23/2015 के अनुसार सर्विस टैक्स किस्तों में शामिल रहेगा। बावजूद बोर्ड ने अब वसूली के नोटिस जारी किए। हाउसिंग बोर्ड का वह परिपत्र जिसके आधार पर प्लॉट की कीमत निर्धारित की जाती है। खरीदी व विक्रय मूल्य और बोर्ड द्वारा 2015 में बेचे भवनों की प्लॉट की कीमत में अंतर। बोर्ड की सार्वजनिक सूचना जिसमें बताया गया है कि 2011 के बाद की किसी योजना में बाद में मूल्य वृद्धि का प्रावधान नहीं है। मूल्य पंजीयन के दौरान प्रदर्शित ही लिया जाएगा। हर कॉलोनाइजर जमीन समतल कर कॉलोनी विकसित करता है जो बोर्ड ने नहीं किया। पहले चरण के किसी भी भवन-भूखंड के आगे ड्रेनेज नहीं बनाई। 2387 रुपए कंस्ट्रक्शन वाले भवन में नल तो लगे लेकिन शॉवर उपभोक्ताओं को लगाने होंगे। हाईटेंशन लाइन शिफ्ट नहीं की। नाले, सैप्टिक टैंक व गड्‌ढे के पास वाले भवन-भूखंड के बेटर लोकेशन के नाम पर वसूली। सभी बगीचे एक से दूसरे किनारे तक कई फीट ढलान वाले बनाए। आसपास ऊंचा होने से बारिश में स्वीमिंग पूल का रूप ले लेंगे। भवन में बिजली बोर्ड, टाइल्स, नल की गुणवत्ता भी सही नहीं है। पोर्च व घर के बाहर कच्चा छोड़ दिया है। खिड़की-दरवाजे भी घटिया हैं।

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