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जिलाबदर युवक को 6 माह की सजा

3 वर्ष पहले
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रतलाम | कलेक्टर के जिलाबदर आदेश का उल्लंघन करने वाले युवक को न्यायालय ने 6 माह कारावास की सजा सुनाई। उसपर 200 रुपए अर्थदंड भी लगाया। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जस्सू वास्केल ने बताया बाईजी का वास निवासी 30 वर्षीय इमरान उर्फ दादावाला पिता रहमान खान को 5 नवंबर 2013 को तत्कालीन जिला दंडाधिकारी राजीव दुबे ने 7 माह के लिए जिलाबदर करने के आदेश दिए थे। माणकचौक थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर ओ.पी. दुबे ने एएसआई हरिकिशन चौधरी और राहगीर संजय तथा आकाश की मदद से 14 मई 2014 को आरोपी इमरान उर्फ दादावाला को हरमाला रोड से गिरफ्तार किया। रासुका की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपी इमरान के खिलाफ 27 मई 2014 को चालान पेश किया। न्यायिक दंडाधिकारी प्रियंका मालपानी ने शुक्रवार को फैसले में अभियुक्त इमरान को 6 माह कारावास और 200 रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

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