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जीएसटी : व्यापारी 22 तक भर सकेंगे रिटर्न

3 वर्ष पहले
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रतलाम | जीएसटी की वेबसाइट की स्पीड धीमी होने से रिटर्न दाखिल नहीं हो पा रहे हैं। व्यापारी एवं कर सलाहकार परेशान है। स्पीड धीमी देखते हुए आखिरी तारीख बढ़ा दी है। व्यापारी 20 की जगह 22 मई तक रिटर्न दाखिल कर सकेंगे।

जीएसटी का मासिक रिटर्न 3 बी जिले के करदाताओं को महीने की 20 तारीख तक अपलोड करना होता है। अप्रैल के रिटर्न की आखिरी तारीख 20 मई को बढ़ाकर 22 मई कर दिया है। जीएसटी के जानकार एवं कर सलाहकार परिषद के पूर्व अध्यक्ष राकेश भटेवरा ने बताया दो दिन से कर सलाहकार एवं व्यापारियों को जीएसटी रिटर्न अपलोड करने में दिक्कत आ रही थी। सीबीआईसी द्वारा रिटर्न अपलोड करने की आखिरी तारीख को दो दिन बढ़ाकर 22 मई कर दिया है।

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