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समय पर सूचना नहीं दी, डीईओ पर 2 हजार रुपए का जुर्माना

3 वर्ष पहले
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रावतभाटा| निजी स्कूल की मान्यता संबंधित जानकारी समय पर नहीं देने पर सूचना आयुक्त ने जिला शिक्षा अधिकारी काे 2 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। रावतभाटा के मुदस्सर अहमद ने निजी स्कूल के मान्यता प्राप्ति के आवेदन और संचालन के नियमों की प्रति सहित 8 बिंदुओं की सूचना प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से मांगी थी। जो समय पर नहीं दी गई। इस मामले में सूचना आयुक्त आशुतोष शर्मा ने सूचना देरी से उपलब्ध कराने और देरी से उपलब्ध कराए जाने का कोई स्पष्टीकरण नहीं देने पर 2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। यह राशि दोषी के वेतन से काटकर सूचना आयोग में जमा कराने के आदेश दिए हैं।

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