मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए ग्रिड स्टेशन के पीछे आरक्षित भूमि ग्राम पंचायत बाड़ौलिया की नगर पालिका के नाम दर्ज भूमि एवं श्रीगणेश नगर आवासीय कॉलोनी में नगरपालिका की भूमि पर जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है, वह 3 दिन में अतिक्रमण हटा लें।
ऐसे आदेश नगरपालिका ने जारी किए हैं। नगरपालिका के ईओ सौरभ जिंदल ने बताया कि जिन व्यक्तियों ने पालिका की भूमि पर पत्थर डालकर, कोट बनाकर अवैध निर्माण कर एवं अन्य तरह से सामग्री डालकर पालिका स्वामित्व की भूमि पर अतिक्रमण किया है। वह तीन दिन की अवधि में स्वयं ही मौके से अवैध निर्माण, अवैध सामग्री हटाकर भूमि अतिक्रमण मुक्त कर दें। 3 दिन के बाद नगरपालिका रावतभाटा की आेर से मौके पर उपलब्ध सामग्री जप्त कर भूमि अतिक्रमण मुक्त करा दी जाएगी। इसकी जिम्मेदारी खुद अतिक्रमण करने वालों की ही होगी।