रावतभाटा| देश में 15 अप्रैल से इंटर स्टेट ई-वे बिल लागू होने के बाद राज्य सरकार ने 20 मई से प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले में भी इंट्रा स्टेट ई-वे बिल लागू करने का निर्णय लिया है। वाणिज्यिक कर विभाग के आयुक्त ने सभी संयुक्त आयुक्त व उपायुक्तों को निर्देश जारी किए हैं। आदेश में लिखा है कि कर चोरी रोकने में यह मददगार होगा। व्यापारियों को भी निर्देशित किया जा रहा है।