रावतसर| न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट एसएस बिश्नोई ने वाहन रुकवाकर चालक को उतारते हुए उसके साथ मारपीट करने व 50 हजार रुपए एवं मोबाइल व सोने की चेन छीनने के मामले में गिरफ्तार आरोपी बलिन्द्र उर्फ सेठी, कालूराम, लीलाधर व राहुल का प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजे जाने के आदेश दिए। जानकारी के अनुसार रावतसर निवासी शंकरलाल पेड़ीवाल के पर्चा बयान पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया कि वह दुकान से घर आ रहा था तो आरोपियों ने उसकी कैंपर जीप के आगे अपनी जीप लगाकर रुकवाया व उसे अपनी जीप में जबरन बैठाकर 4 चक की तरफ ले गए। वहां ले जाकर आरोपियों ने मारपीट करते हुए उसके पास रखे 50 हजार रुपए, सोने की चेन, मोबाइल व कैंपर की चाबी छीन ली। इतना ही नहीं आरोपियों ने पीड़ित को धमकी दी कि यदि पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया तो तेरी जीप में शराब डालकर मुकदमा करवा देंगे। यह मामला 8 आरोपियों के खिलाफ दर्ज है, जिनमें से पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। तीन दिन पहले पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों का पीसी रिमांड लिया था जिसकी अवधि समाप्त होने पर उन्हें गुरुवार को न्यायालय में पेश किया गया जहां जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अस्वीकार करते हुए आरोपियों को जेल भेजे जाने के आदेश दिए। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों पर दर्ज पूर्व के प्रकरणों से संबंधित दस्तावेज भी पत्रावली में साथ पेश किए।