नई दिल्ली |कोचिंग सेंटर की फीस पर 18% जीएसटी लगेगा। एडवांस रुलिंग अथॉरिटी की महाराष्ट्र बेंच ने यह व्यवस्था दी है। बेंच के मुताबिक शिक्षण संस्थानों को टैक्स से छूट है, लेकिन कोचिंग सेंटर शिक्षण संस्थानों की श्रेणी में नहीं आते हैं। इनका न तो पाठ्यक्रम होता है और न ही ये परीक्षाएं आयोजित करते हैं।