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ट्रक हड़पने के मामले में दोषी को 5 वर्ष का कठोर कारावास

3 वर्ष पहले
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रामगंजमंडी| ट्रक खरीदने के नाम पर धोखाधड़ी कर ट्रक हड़पने के करीब 22 साल पुराने मामले का निस्तारण करने हुए एसीजेएम असीम कुलश्रेष्ठ ने आरोपी को बुधवार को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 5 हजार रुपए का अर्थदंड किया गया है।

कोर्ट सूत्रों के अनुसार सात दिसंबर 1996 को फरियादी बंशीलाल ने एक परिवाद पेश किया था। इसमें बताया गया था कि 20 जून 1996 को चेचट बस स्टैंड पर मुकेश पान भंडार पर कई लोगों की मौजूदगी में ख्वाजू हुसैन ने बंशीलाल का ट्रक तीन लाख 40 हजार रुपए में खरीदने का सौदा किया था। तब ख्वाजू ने पहले से तय षडय़ंत्र के अनुसार कहा कि एक लाख रुपए 24 जून को दे दूंगा। शेष रुपए कागजात ट्रांसफर करते समय देने के लिए कहा। ख्वाजू की बातों में आकर बंशीलाल ने केवल 11 रुपए लेकर ट्रक दे दिया। इसके बाद 22 जून को ख्वाजू आया और कहने लगा कि पुलिस ट्रक उसके नाम नहीं होने से चलाने नहीं दे रही है। बातों में उलझाकर ख्वाजू ने बंशीलाल से स्टांप पर ट्रक का सौदा करने की बात लिखवा ली। जब 24 जून को बंशीलाल ने रुपए मांगे तो उसने एक जुलाई को देने को कहा। ऐसे बार-बार चक्कर देता रहा। इस बीच अन्य लोगों के साथ मिलकर ख्वाजू ने बंशीलाल व सरकार के साथ धोखाधड़ी करते हुए ट्रक अपने नाम करवा लिया और बंशीलाल को रुपए भी नहीं दिए। परिवाद के बाद कोर्ट के आदेश पर चेचट थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया।

पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एसीजेएम कुलश्रेष्ठ ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया। इसमें ख्वाजू को दोषी मानते हुए एसीजेएम ने पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपए अर्थदंड किया गया है। अर्थदंड नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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