कम मजदूरी पर श्रम कार्यालय में शिकायत कर सकते हैं मजदूर: राजबीर
रोहतक | राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण के कार्यक्रम अनियोजित क्षेत्र में मजदूरों को कानूनी सेवाएं के विषय पर कानूनी जागरूकता व साक्षरता कार्यक्रम लेबर चौक पर किया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता राजबीर कश्यप ने बताया कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें तय की गई है। अगर नियोक्ता न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी दे रहा है तो वह इस बाबत श्रम निरीक्षक के पास शिकायत दर्ज करा सकता है।