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शिविर में दी जानकारी, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम करवाना प्रतिबंधित

3 वर्ष पहले
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रोहतक | जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण पैनल के वरिष्ठ अधिवक्ता राजबीर कश्यप की ओर से लेबर चौक नजदीक पुरानी आईटीआई में बुधवार को एक निशुल्क कानूनी जागरूकता व साक्षरता कार्यक्रम लगाया गया। कार्यक्रम में अधिवक्ता राजबीर कश्यप ने बताया कि मजदूर शोषण का शिकार हो रहे है। औद्योगिक अधिनियम 1946 की धारा 67 के अनुसार किसी भी उद्योग में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम करवाना प्रतिबंधित है। जब तक बच्चे की उम्र 14 वर्ष की न हो उससे व्यवसायों में काम नहीं करवाया जा सकता। यदि कोई उल्लंघन करता है तो उसे एक साल का कारावास और बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा का प्रावधान है।

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