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युवती का पर्स छीनने के दोषी को पांच साल कैद

3 वर्ष पहले
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह की अदालत ने पीजीआईएमएस कैंपस में युवती से पर्स छीनने के दोषी कलानौर के योगेश को 5 साल कैद और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। हिसार के न्यू मॉडल टाउन की वर्षा ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि वह अपनी बहन के घर एमडीयू कैंपस में जा रही थी। जब वह पीजीआईएमएस के कुलपति कार्यालय के नजदीक पहुंची तो पीछे से बाइक सवार युवक ने उसके हाथ से पर्स छीन लिया। आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। जांच के दौरान आरोपी की पहचान कलानौर के योगेश के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था। जहां अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। अब मामला अदालत में विचाराधीन चल रहा था।

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