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भरण-पोषण के हकदार है माता-पिता व नागरिक

3 वर्ष पहले
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कलानौर | माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रोहतक के पैनल के वरिष्ठ अधिवक्ता राजबीर कश्यप द्वारा एक निशुल्क कानूनी जागरूकता व साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अधिवक्ता कश्यप ने बताया कि बुजुर्गों के साथ अभद्र व्यवहार करने पर माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता, दादा दादी व वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण प्राप्त करने के हकदार हैं।

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