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डीईईओ और बीईओ के खिलाफ कोर्ट का सहारा लेगा जन आंदोलन संगठन

3 वर्ष पहले
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रोहतक. नियम 134 ए के तहत अभिभावकों को दाखिला दिलाने के लिए कोर्ट परिसर में मीटिंग करते दो जमा पांच मुद्दे जन आंदोलन के पदाधिकारी।

भास्कर न्यूज | रोहतक

दो जमा पांच मुद्दे जन आंदोलन संगठन की जिला ईकाई की बैठक शनिवार को कोर्ट परिसर में हुई। जिला प्रधान और एडवोकेट प्रवीण कलसन ने बताया कि नियम 134 ए के तहत बच्चों को जो स्कूल अलाॅट हुए थे, अधिकांश प्राइवेट स्कूलों के संचालकों का यह कहना है कि जिस स्कूल में बच्चा पहले पढ़ चुका हैं उसको वहीं स्कूल अलॉट नहीं होगा। इस बात को आधार बनाकर वे बच्चों को दाखिला देने से मना कर रहे हैं। निजी स्कूलों के दावे को बीईओ और डीईईओ भी पुष्टि कर रहे हैं, लेकिन वे अभिभावकों को लिखित में नहीं दे रहे हैं। डीईईओ व बीईओ के खिलाफ दो जमा पांच मुद्दे जन आंदोलन संगठन कोर्ट में केस दाखिल कर अभिभावकों को हक दिलवाएंगे।

बैठक में उपाध्यक्ष रोहताश सिंहमार, बलबीर सिंह सरोहा, धीरज प्रजापति, एडवोकेट दयानंद रंगा, एडवोकेट राकेश कुमार रंगा मौजूद रहे।

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