जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल के वरिष्ठ अधिवक्ता राजबीर कश्यप की ओर से शुक्रवार को लेबर चौक और सेक्टर-3 में निशुल्क कानूनी जागरूकता व साक्षरता कार्यक्रम किया गया। इसमें अनियोजित क्षेत्र में मजदूरों को कानूनी सेवा के बारे में बताया गया। अधिवक्ता राजबीर कश्यप ने बताया कि कुछ काम के लिए ठेकेदारों के जरिए मजदूर रखे जाते हैं। ठेकेदार मजदूर को कम से कम वेतन देकर ज्यादा काम कराते है। उन्होंने बताया कि ऐसे मजदूरों की दशा सुधारने के लिए ठेका श्रम अधिनियम 1970 बनाया गया है। इस अधिनियम के तहत यदि मालिक ठेकेदार के जरिए मजदूरों को काम पर रखता है तो मालिक को पंजीकृत (रजिस्टर्ड) होना जरूरी है। इसके अलावा यदि ठेकेदार 20 या इससे अधिक मजदूर किसी मालिक को देता है तो उसे सरकार से आज्ञा-पत्र व लाइसेंस लेना पड़ेगा। यदि मालिक या ठेकेदार इस कानून का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ उपश्रम कमिश्नर (केन्द्रीय) को शिकायत की जा सकती है।