चूरू | जिला परिवहन कार्यालय ने शुक्रवार को आदेश कर जिले में सात प्रदूषण जांच केंद्रों को ही प्रदूषण प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया है। डीटीओ दयाशंकर गुप्ता ने बताया कि संबंधित सभी ट्रेड धारी और गैर परिवहन वाहनों विक्रेताओं के द्वारा ही वाहनों का पंजीयन स्वयं ही किया जाएगा।
अधिकृत केंद्र के अलावा प्रदूषण जांच केंद्रों द्वारा जारी प्रमाण-पत्र अवैध होंगे। साथ ही उन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जाएगा। प्रदूषण जांच केंद्र के लिए कुमार सर्विस स्टेशन सादुलपुर, गिरीश सर्विस स्टेशन कोर्ट रोड चूरू, धेतरवाल इंटरप्राइजेज राजगढ़ रोड तारानगर, साई इच्छा मोबाइल प्रदूषण सेंटर आनंदसिंहपुरा तारानगर, अमर शहीद फिलिंग स्टेशन एनएच 65 राजगढ़ रोड चूरू, शिव शक्ति मोटर ड्राइविंग स्कूल एनएच 65 राजगढ़ व बालाजी प्रदूषण जांच केंद्र मोटर मार्केट सरदारशहर को अधिकृत किया गया है।