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भवन सुरक्षा प्रमाणपत्र मामले में निजी स्कूल संचालकों को राहत

3 वर्ष पहले
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सादुलशहर| भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र के मामले में सार्वजनिक निर्माण विभाग ने निजी स्कूल संचालकों को राहत प्रदान की है। स्कूल शिक्षा परिवार संगठन ने सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री यूनुस खान एवं विभागीय अधिकारियों को ज्ञापन देकर प्राइवेट स्कूलों के लिए बनने वाले भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र में फीस की कमी के साथ जिला शिक्षा अधिकारी की अनुशंषा की अनिवार्यता हटाने एवं एक बार जारी प्रमाण पत्र को कम से कम 3 साल के लिए मान्यता देने तथा रमसा एवं डीपीईपी के अधिकारियों की एनओसी की अनिवार्यता खत्म करने का निवेदन किया था। स्कूल शिक्षा परिवार के प्रदेशाध्यक्ष अनिल शर्मा ने बताया कि हालांकि फीस तो कम नहीं हुई परंतु अन्य मामलों में संगठन के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग ने राहत प्रदान कर दी है ।

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