रजिस्ट्री कराने में तहसीलदार के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं
अब रजिस्टरी करवाने के लिए तहसीलदार के हस्ताक्षर करवाने की जरूरत नहीं है। अभियुक्त व्यक्ति अपने कागज पूरे कर सीधा रजिस्ट्री क्लर्क के पास फीस जमा करवा सकता है। इससे तहसील में हो रहे भ्रष्टाचार को न सिर्फ कम किया जा सकता है, बल्कि लोगों को भी भारी सुविधा मिल सकेगी।
ये आदेश शुक्रवार को एसडीएम वीरेंद्र सांगवान ने कार्यालय में तहसीलदार, कानूनगो व पटवारियों की बैठक के दौरान दिए। इससे बिचौलियों को रोकने में भी मदद मिलेगी और व्यक्ति भी संतुष्ट होंगे। एसडीएम ने बैठक के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि पुराने अबियाने का संग्रह कर लिया गया है और नए सिरे से अबियाने के कार्य में पटवारी तेजी लाएं। उन्होंने कहा कि जो भी नंबरदार इस कार्य में सहयोग ना कर रहा हो उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जा सके।
बैठक के दौरान एसडीएम सांगवान ने तहसील संबंधित कार्यों की धीमी गति देख उपस्थित तहसील कार्यालय के अधिकारियों कहा काम में तेजी लाएं। उन्होंने तहसीलदार और पटवारियों का काम के प्रति ढीला रुख देखते हुए कहा कि आगामी 10 दिन के अंदर बकाया अबियाने की रिकवरी कराने के निर्देश दिए।
सफीदों. तहसील कार्यालय में कर्मचारियों की बैठक लेते एसडीएम।