गाइडलाइन: अस्पताल, स्कूल, दफ्तर के पास है प्रॉपर्टी तो बढ़ सकते हैं दाम
यदि आपका मकान किसी अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान जैसे- स्कूल, कॉलेज या सरकारी दफ्तर के पास है तो इस क्षेत्र में प्रॉपर्टी के भाव में बढ़ोतरी हो सकती है।
इस संंबंध में मप्र शासन द्वारा जारी किए गए नए बाजार मार्गदर्शक सिद्धांत के तहत प्रावधान किए गए हैं। इससे पहले केवल प्रावधान था कि यदि मकान रेलवे व बस स्टैंड मार्ग के पास और जिला मुख्यालय से निकट है तो इसके दाम अधिक हो सकते हैं। इस बार एक्ट के बिंदु 6 (2) में प्रावधान करते हुए इसे और वृहद कर दिया है।
तीन समितियां तय करेंगी गाइडलाइन
गाइडलाइन तय करने तीन समितियों का गठन किया है। उप मूल्यांकन कमेटी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अध्यक्षता में होगी और यह पटवारी, तहसीलदार द्वारा किए सर्वे के आधार पर प्रॉपर्टी के दाम प्रस्तावित करेगी। जिला मूल्यांकन कमेटी कलेक्टर की अध्यक्षता में होगी और वह उप मूल्यांकन कमेटी के प्रस्ताव पर विचार कर उसे अंतिम रूप देगी। बाद में महानिरीक्षक पंजीयक की अध्यक्षता में गठित केंद्रीय मूल्यांकन कमेटी हर जिले की गाइडलाइन को अंतिम मान्यता देगी।
इसलिए बदल दिए हैं नियम
धारा 47(क) के अधीन बाजार मार्गदर्शक सिद्धांत को मान्यता मिली हुई थी। इसके कारण मप्र सरकार ने मार्च में सूचना जारी कर वर्ष 2017-18 की गाइडलाइन को ही अगले आदेश तक जारी रखने के निर्देश जारी कर दिए थे। अब शासन ने 11 अप्रैल को गाइडलाइन बनाने के नए नियम जारी कर दिए हैं। इसके तहत जिले में प्रॉपर्टी की नई गाइडलाइन बनाने की प्रक्रिया की जाएगी, जो संभवत: 1 जून से लागू होगी।