शराब के लिए पैसे नहीं दिए तो 2 लोगों को मार डाला, उम्रकैद
शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर एक महिला और पुरुष की हत्या करने वाले आरोपी को विशेष अपर सत्र न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट डीके नागले ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपी पर अर्थदंड भी किया है।
जिला अभियोजन के मीडिया प्रभारी ब्रजेश दीक्षित ने बताया कि 24 जून 2015 की शाम करीब 5 बजे सानौधा थाने के तहत आने वाले नयाखेड़ा गावं निवासी आरोपी रणधीर पिता अजुद्दी घोषी ने अपने घर के बाहर खड़े फरियादी सुरेश के पिता गोटीराम अहिरवार से शराब पीने के लिए पैसे मांगे। पैसे देने से इंकार करने पर आरोपी और गोटीराम में विवाद हो गया। गुस्से से आगबबूला रणधीर कुल्हाड़ी लेकर आया और गोटीराम के सिर और मुंह पर वार कर दिया। बीच-बचाव करने आई गोटीराम की प|ी कुसुम रानी पर भी आरोपी ने ताबड़तोड़ वार किए। इससे उसके सिर गले हाथ और पेट में गंभीर चोटें आई। गंभीर रूप से घायल हुए गोटीराम और कुसुमरानी की मौत हो गई। सुरेश जैसे ही आरोपी को पकड़ने के लिए दौड़ा तो आरोपी गांव की तरफ भाग गया। सानौधा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 302, एससीएसटी एक्ट की धारा 3 (2) (5) के तहत केस दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया। मामले के विचारण बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 2 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी उप संचालक अभियोजन अनिल कटारे और विशेष लोक अभियोजक पीएल लारिया ने की।