धमकाकर रुपए मांगने वाले आरोपी को 6 माह की सजा
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राधाकृष्ण यादव ने धमकाकर रुपए मांगने के मामले में एक आरोपी को 6 माह की सजा सुनाई है।
मीडिया सेल प्रभारी एनपी पटेल ने बताया कि राजकुमार शर्मा उर्फ राजेश शिल्पाचार्य निवासी सागर द्वारा अपने आपको मीडिया कर्मी बताकर शिकायत कर्ता सुरेंद्र कुमार रावत से 17 अप्रैल 2015 को 15 लाख रुपए की मांग की थी कि उसके पास शिकायत कर्ता और किसी महिला की ऑडियो रिकार्डिंग है। यदि वह सामाजिक बदनामी से बचना चाहता है तो रुपए का इंतजाम करें। जिसके बाद आरोपी मोबाइल फोन के जरिए बार-बार धमकाने लगा। 26 जुलाई 2015 को सुरेंद्र कुमार रावत के निवास पर पहुंचकर रुपए की मांग करते हुए धमकी देने लगा। जिसकी शिकायत पीड़ित ने कोतवाली में दर्ज कराई। मामला न्यायालय में पेश किया गया।
आरोपी पर दोषसिद्ध पाए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राधाकृष्ण यादव ने 6-6 माह की सजा सुनाते हुए दो-दो हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।