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बिजली चोरी करने पर आरोपी को तीन माह की कैद, अर्थदंड

3 वर्ष पहले
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बिजली चोरी करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश बिजली अधिनियम एमके जैन ने 3 माह के सश्रम कारावास तथा 16314 के अर्थदंड से दंडित किया है।

अधिवक्ता राजेंद्र पाठक ने बताया कि 15 दिसंबर 2014 को मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र बिजली कंपनी की सहायक यंत्री सीमा कौल ने सीहोरा निवासी बृजलाल नामदेव के खेत स्थित कुएं का निरीक्षण किया था।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आरोपी बिजली कंपनी के एलटी लाइन से सीधे तार डालकर खेत पर बने कुएं पर 2 एचपी की मोटर चला रहा है और फसलों की सिंचाई कर रहा है। आरोपी के खिलाफ बिजली चोरी का केस दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया गया।

कोर्ट ने साक्ष्यों और अधिवक्ता के तर्कों के आधार पर आरोपी को दोषी माना। कोर्ट ने आरोपी को 3 माह के सश्रम कारावास तथा 16314 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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