अमानक पान मसाला बेचने वाले को 6 माह की सजा
अमानक पान मसाला बेचने वाले नया बाजार के दुकानदार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुचिता श्रीवास्तव ने 6 माह के कठोर कारावास और 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
जिला लोक अभियोजन के मीडिया प्रभारी ब्रजेश दीक्षित ने बताया कि 29 दिसंबर 2013 को सुभाषनगर निवासी आरोपी अमित पिता बिहारीलाल लछवानी की नया बाजार स्थित अमित पान मसाला दुकान का निरीक्षण खाद्य निरीक्षक ने किया था। निरीक्षण के दौरान दुकान में मिले विमल पान मसाला के सैंपल जांच के लिए खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला भोपाल भेजे गए थे। जांच में पान मसाला मानव उपयोग के लिए असुरक्षित पाया गया। जिस पर आरोपी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (1), 59 (1) के तहत मामला दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने विचारण के बाद आरोपी अमित को दोषी ठहराया। कोर्ट ने आरोपी को 6 माह के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी एडीपीओ राकेश सोनी ने की।