सागवाड़ा| ग्राम पंचायत में अब ग्राम विकास अधिकारी के खाली पद पर किसी और कार्मिक को नहीं लगाया जा सकेगा, बल्कि उस पद पर ग्राम विकास अधिकारी ही कार्यभार संभालेंगे। ग्राम विकास अधिकारी संघ के जिलाध्यक्ष कैलाश फलोत ने बताया कि पूर्व में कनिष्ठ लिपिक और पंचायत प्रसार अधिकारियों को चार्ज देने के आदेश थे, लेकिन अब नए आदेशों के अनुसार ऐसा नहीं होगा। नए आदेश के बाद ग्राम विकास अधिकारियों की मनमर्जी के स्थानांतरण करने पर भी लगाम लगेगी। आए दिन ग्राम विकास अधिकारियों को आदेशों की प्रतीक्षा या निलंबित कर दूसरे कार्मिकों को चार्ज दे दिया जाता था।