चुनाव के कारण 14 से 17 तक नहीं बिकेगी शराब
नगर निकाय चुनाव के तहत होने वाले मतदान को लेकर 3 दिनों तक शराब बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा । 3 दिनों तक साहेबगंज जिले के तीनों निकाय क्षेत्रों में ड्राई डे घोषित किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्गत पत्र संख्या 03/न0 11/2017 रा0नि0 आ0 -667 दिनांक 03 अप्रैल 2018 में दिए गए निर्देश के आलोक में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए संबंधित नगर निकाय क्षेत्र में मतदान के लिए नियत समय की समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति के अगले दिन प्रातः 07:00 बजे तक की अवधि को ड्राई-डे घोषित करते हुए शराब के प्रयोग एवं बिक्री को पूर्णरूपेण प्रतिबंधित किया जाना है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी उपायुक्त साहेबगंज संदीप सिंह ने, बिहार उत्पाद अधिनियम 1915 की धारा 26 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निकाय चुनाव -2018 के अवसर पर स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में शांतिपूर्ण मतदान कराने एवं जन-शांति बनाए रखने के लिए दिनांक 14 अप्रैल शाम 5 बजे से 17 अप्रैल को प्रातः 07:00 बजे तक नगर परिषद क्षेत्र, साहेबगंज, नगर पंचायत क्षेत्र राजमहल एवं बरहडवा में ड्राई-डे घोषित किया है। इस दौरान दौरान किसी होटल, रेस्तरां व क्लब में शराब की बिक्री नहीं होगी।