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100 करोड़ से अधिक की रायल्टी के नुकसान रोकने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका, 13 एजेंसियों को नोटिस
एनटीपीसी ने मिट्टी के बदले मुरुम की दी जानकारी, कम लगी रायल्टी
राजेश अजमेरा ने बताया कई स्थानों पर ली गई रायल्टी में कंपनी ने गलत जानकारी दी है। इसमें एजीएम ने खनिज विभाग को गलत जानकारी देते हुए मिट्टी के स्थान पर मुरुम की जानकारी दी है। यहां मिट्टी पर 100 रुपए व मुरुम पर 50 रुपए की रायल्टी लगी है। जबकि मिट्टी की रायल्टी जमा की जानी थी। इससे शासन को राजस्व की हानि हुई है। रेलवे व थर्मल पावर प्लांट के प्रदेश में कई स्थानों पर काम जारी है। इसमें नियमानुसार 400 करोड़ के करीब रायल्टी शासन को जमा होने का अनुमान है, जबकि पावर प्लांट सेल्दा से अभी तक नाममात्र की रायल्टी जमा हुई है। इन प्लांट व रेलवे में कई जगह ली जाने वाली डबल रायल्टी भी छुपाई जा रही है। याचिका में सहयोगी रहे अंतिम दादा सोहने बेड़िया, अर्पित सोनी, आदित्य तोमर ने भी इस याचिका से शासन को हो रहे नुकसान के रुकने की उम्मीद जताई है।