पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • National
  • किराएदार व काम करने वाले कर्मचारियों का पूरा पता थाने में जमा करवाए : एडीसी

किराएदार व काम करने वाले कर्मचारियों का पूरा पता थाने में जमा करवाए : एडीसी

3 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
एडीसी उपकार सिंह ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कई तरह के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बिना इजाजत कच्चा कुआं खोदने पर पाबंदी, वाहन पर रिफ्लेक्टर व चमकदार टेप लगाने, किराएदार, काम करने वाले कर्मचारियों का पूरा पता, नाम जानकारी नजदीकी थाने में जमा करवाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने आदेश दिए हैं कि शहर व गांव में कोई भी व्यक्ति कार्यकारी इंजीनियर, पंजाब वॉटर सप्लाई व सीवरेज बोर्ड संगरूर के लिखती दस्तावेज व देख रेख के बिना कच्चा कुआं नहीं खोदेगा। आदेश जारी करते हुए एडीसी उपकार सिंह ने कहा कि शहर व गांव में कच्चे कुएं खोदने के कारण लोग दुर्घटना का शिकार होते हैं। जिस कारण लोगों के जान-माल का नुकसान होता है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए यह आदेश जारी किए गए है।

उन्होंने आदेश दिए है कि जिले में कोई भी व्यक्ति साइकिल, रिक्शा, रेहड़ी, ट्रैक्टर, ट्राली व गाड़ियों के आगे-पीछे लाल रंग के रिफ्लेक्टर व चमकदार टेप लगाए बिना वाहन नहीं चलाएगा,क्योंकि आम तौर पर साइकिल, रिक्शा, रेहड़ी, ट्रैक्टर, ट्राली व गाड़ियों के आगे-पीछे लाल रंग के रिफ्लेक्टर व चमकदार टेप ना लगी होने के कारण वाहनों में टक्कर हो जाती है। जिस कारण जान-माल का नुकसान होता है। उन्होंने कहा बिना रिफ्लेक्टर लगे व्हीकलों पर रोक लगानी लोकहित के लिए जरूरी है। उन्होंने आदेश दिए हैं कि पोल्ट्री फार्म, राइस सेलर,भट्ठा इंडस्ट्रीज, शहर, गांव में मकान मालिकों को आदेश दिए है कि किराएदार, काम करने वाले कर्मचारियों का पूरा पता, नाम जानकारी नजदीकी थाने में जमा करवाए। मजदूर काम करने से पहले लिख कर दे की वो अपनी मर्जी से काम में लगे है। उन्होंने कहा कि पोल्ट्री फार्म, राइस सेलर, भट्ठा, इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए दूसरे राज्य से आने वाले मजदूरों को लेबर के रूप में रखा जाता है। जिनका कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता। जिस कारण आरोपियों को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने मकान मालिकों से अपील की है कि वो रहने आए किराएदारों के बारे में नजदीक के पुलिस थाना में जानकारी जरूर दे। गांवों में चौकीदारों को आदेश दिए है कि कि यदि रात में गांव में कोई आ कर रहता है तो उसकी जानकारी थाना चौकी में जरूर दे। सभी आदेश 3 जुलाई 2018 तक लागू रहेंगे।

खबरें और भी हैं...