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परिवादी को आबंटित कियोस्क का कब्जा देगी नगर परिषद

3 वर्ष पहले
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सवाई माधोपुर| राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने जिला मंच के फैसले को यथावत रखते हुए परिवादी को नगर परिषद क्षेत्र में कियोस्क आवंटित कर तीन माह में कब्जा देने के आदेश विपक्षी नगर परिषद को दिए हैं। साथ ही मानसिक संताप राशि दस हजार एवं परिवाद व्यय राशि तीन हजार रुपए परिवादी को देने का निर्णय सुनाया है।

इस संबंध में परिवादी दिनेश सिंह निवासी ठींगला की ओर से अधिवक्ता नेत्रबिन्दु जादौन ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम में इस आशय का परिवाद दायर किया कि मुख्यमंत्री रोजगार योजनांतर्गत अधिशाषी अधिकारी एवं चेयरमैन नगर परिषद द्वारा बेरोजगारों के लिए कियोस्क योजना शुरु की थी। परिवादी को उक्त योजना में राजस्थान विद्युत मंडल खैरदा के पास परिषद क्षेत्र में 472 रुपए प्रति वर्ग गज से 1888 रुपए में परिवादी को कियोस्क क्रमांक संख्या 242 आवंटित किया गया। जिसकी राशि परिवादी ने जमा करवा दी तथा वांछित पूर्तियां कर दी।

30 जुलाई 2003 को राजस्थान राज्य विद्युत मंडल खैरदा ऑफिस कम्पाउंड के पास परिषद क्षेत्र में कियोस्क संख्या 242 साइज 6 गुणा 6 आवंटित किया गया तथा नजुल दर से भूखंड की 25 प्रतिशत राशि जमा कराने के निर्देश दिए। इस पर परिवादी ने 1888 व 2259 रुपए जमा करा कर रसीद प्राप्त कर ली। लेकिन परिवादी को कियोस्क का कब्जा नहीं दिया गया। इसके बाद परिषद द्वारा 13 फरवरी 2004 को लाटरी निकाली गर्ठ जिसमें ईएसआई डिस्पेंसरी के पास कियोस्क संख्या 80 आवंटित किया गया तथा 4147 रुपए जमा कराने के निर्देश दिए। इस पर परिवादी ने पूर्व में जमा राशि 1888 समायोजन कर शेष राशि 2259 रुपए 17 सितम्बर 2003 को जमा करा कर रसीद ले ली। लेकिन कियोस्क का कब्जा नहीं दिया गया।

इसके बाद परिषद द्वारा 11 जुलाई 2007 को तीसरी बार लाटरी निकार कर परिवादी को कियोस्क संख्या 4 जवाहर नगर गुलाब बाग के पास आबंटित किया गया। जिसकी राशि कम होने के कारण अधिक जमा राशि लीज में समायोजित करना अंकित किया, लेकिन इस बार भी परिवादी को कियोस्क आवंटन नहीं किया गया। परिषद द्वारा 14 फरवरी 2008 को चौथी बार लाटरी निकाल कर कियोस्क संख्या 53 सिद्धेश्वर मंदिर गुलाब बाग के पास आवंटित किया गया, जिसका भी परिवादी को कब्जा नहीं दिया। इस पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम ने उभयपक्षों की दलीलें सुनने के बाद परिवादी को नगर परिषद क्षेत्र में उचित जगह पर कियोस्क आबंटित कर तीन माह में कब्जा देने के विपक्षी परिषद को आदेश दिए। साथ ही मानसिक संताप राशि दस हजार एवं परिवाद व्यय राशि तीन हजार रुपए परिवादी को देने का निर्णय सुनाया। निर्णय के खिलाफ नगर परिषद की ओर से राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में दायर अपील को राज्य आयोग ने खारिज करते हुए जिला मंच के आदेश को यथावत रखा।

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