सीएमओ के साथ मारपीट मामले में जावर नपं अध्यक्ष को जेल भेजा
न्यायाधीश ने जमानत याचिका खारिज की
भास्कर संवाददाता | आष्टा
जावर पुलिस ने नगर पंचायत अध्यक्ष शैलेष कुमार वैद्य को मंगलवार को न्यायालय में पेश किया। जहां न्यायाधीश ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए जेल भेजने के आदेश दिए। श्री वैद्य को जावर नगर पंचायत सीएमओ के साथ अभद्र व्यवहार, मारपीट तथा शासकीय कार्य में बाधा डालने के मामले में सोमवार को आष्टा से गिरफ्तार किया था। सोमवार को आष्टा व जावर पुलिस ने संयुक्त रूप से सीहोर से जावर लौटते समय जावर नगर पंचायत अध्यक्ष शैलेष कुमार वैद्य को आष्टा हाईवे बायपास स्थित चौपाटी चौराहे से गिरफ्तार किया था। उन पर जावर सीएमओ भूपेंद्र सिंह के साथ 8 मई को अभद्र व्यवहार, मारपीट तथा शासकीय कार्य में बाधा डालने के मामले में जावर थाने में मामला दर्ज है। तभी श्री वैद्य फरार चल रहे थे। जिन्हें सोमवार को चौपाटी चौराहे से गिरफ्तार किया गया था। मंगलवार को जावर पुलिस ने आरोपी नगर पंचायत अध्यक्ष शैलेष वैद्य को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायाधीश मनोज कुमार भाटी के न्यायालय में पेश किया था।