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नामों में स्पेलिंग की गड़बड़ी, पोर्टल पर मैच नहीं हुआ तो स्कूलों को नहीं मिलेगी फीस

3 वर्ष पहले
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सीहोर | शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई करने वाले बच्चों की फीस का भुगतान अभी अटका हुआ है। इसके लिए पोर्टल पर सत्यापन और नाम के मिलान की प्रक्रिया चल रही है। वर्ष 2016-17 में प्रवेशित प्राइवेट स्कूलों के कई बच्चों के नामों में स्पेलिंग की गलती है। इसके कारण उनकी फीस की प्रतिपूर्ति में काफी दिक्कत हो रही है। इसके लिए सभी बच्चों के आधार नंबर का सत्यापन किया जा रहा है। साथ ही सत्यापित बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति के लिए स्कूल प्रपोजल तैयार कर रहे हैं। डीपीसी अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि बच्चों के नाम समग्र पोर्टल, आरटीई और आधार नंबर में दर्ज नाम का मिलान किया जा रहा है। तीनों जगह पर एक ही नाम होने की स्थिति में फीस प्रतिपूर्ति के लिए सम्मिलित किया जाएगा। संबंधित बच्चों के नाम यदि तीनों में अलग या फिर स्पेलिंग मिस्टेक है तो उनकी फीस प्रतिपूर्ति नहीं होगी। इसके लिए सभी स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ताकि वह शीघ्र ही स्कूल में दर्ज आरटीई में प्रवेशित बच्चों के नाम दस्तावेजों का सत्यापन कर पोर्टल पर दर्ज करें।

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