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बिजली चोरी पकड़वाएं, बिल की 10% राशि मिलेगी

3 वर्ष पहले
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बिजली चोरी की सूचना देने वालों को विभाग द्वारा चोरी के प्रकरण की बिलिंग की दस प्रतिशत राशि अधिकतम 5 हजार रुपए प्रोत्साहन के रूप में दिए जाएंगे। मप्र पश्चिम वितरण क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली चोरी की रोकथाम के लिए यह प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इसके तहत चोरी के प्रकरण की बिलिंग की दस प्रतिशत राशि चोरी पकड़वाने वाले को दी जाएगी। दरअसल सूचना देने वाले नागरिकों को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से प्रोत्साहन योजना लागू की गई है।

जेई पजन गंगेले ने बताया कि योजना के क्रियान्वयन के लिए आम नागरिकों विभागीय कर्मियों को छोड़कर उनसे दूरभाष, कॉल सेंटर, ईमेल, लिखित इत्यादि के माध्यम से विद्युत चोरी की सूचना प्राप्त की जाएगी। विद्युत चोरी होने की सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम, पता गोपनीय रखा जाएगा। हालांकि अभी मौखिक जानकारी मिली है। आदेश आते ही अपने क्षेत्र में भी यह योजना शुरु कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि विद्युत चोरी की सूचना देने वाले व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली राशि से संबंधित समस्त दस्तावेज क्षेत्र के कार्यपालन अभियंता द्वारा अनुशंसा सहित संबंधित वृत्त के अधीक्षण अभियंता को प्रेषित किए जाएंगे।

अधिकतम 5 हजार रुपए प्रोत्साहन : विद्युत चोरी होने की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित अधिकारी द्वारा निरीक्षण कराए जाने पर यदि विद्युत चोरी होना स्थापित होता है तो बिलिंग राशि का निर्धारण किया जाएगा। बिल राशि का भुगतान कंपनी को प्राप्त होने के बाद वसूली गई राशि का 10 प्रतिशत या अधिकतम 5 हजार रुपए प्रति प्रकरण विद्युत चोरी की सूचना देने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

मिलेंगे इनाम

बिजली चोरी रोकने के लिए कंपनी ने प्रोत्साहन योजना शुरू की, नया नेटवर्क तैयार कर हासिल करेगी चोरी की सूचनाएं

कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी राशि

प्रोत्साहन राशि के लिए संबंधित अधीक्षण अभियंता द्वारा प्रकरण की विधिवत जांच के बाद अपनी अनुशंसा सहित प्रकरण संबंधित क्षेत्र के मुख्य अभियंता को प्रेषित किए जाएंगे। संबंधित क्षेत्र के मुख्य अभियंता इस प्रकार के प्रकरणों में स्वीकृति प्रदान कर संबंधित कार्यपालन अभियंता के माध्यम से विद्युत चोरी की सूचना देने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की व्यवस्था करेंगे। इस योजना के लिए राशि कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

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