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अनुपयुक्त शराब रखने पर डेढ़ साल की जेल

3 वर्ष पहले
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अनुपयुक्त शराब रखने पर डेढ़ साल की जेल

बड़वानी |
अनुपयुक्त शराब रखने पर कोर्ट ने आरोपी को डेढ़ साल की सजा दी है। न्यायाधीश एसआर सीनम ने अवैध रूप से शराब का परिवहन व भंडारण करने पर आरोपी प्रकाश पिता पोपट निवासी ग्राम खादिया जिला जलगांव महाराष्ट्र को 1 वर्ष 6 की सजा व 1 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। प्रकरण की पैरवी अभियोजन अधिकारी कीर्ति चौहान ने की। 3 अगस्त 2017 को सेंधवा आबकारी उपनिरीक्षक एसएस मोरे ने उमर्टी फाटा बलवाड़ी में कार एमएच 04 डीजे 8216 की तलाशी ली गई। आरोपी के कब्जे से 4 बोरियों में 204 बल्क लीटर स्प्रिट होना पाया। शराब रखने संबंधित कोई लाइसेंस नहीं था।

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