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बाल-विवाह रोकने के निर्देश दिए

3 वर्ष पहले
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शाहजहांपुर. विधिक शिविर को सम्बोधित करती न्यायाधिकारी नीलम मीणा।

शाहजहांपुर | कस्बे के अटल सेवा केंद्र में सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति बहरोड़ के तत्वावधान में एक दिवसीय विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन नीमराना ग्राम न्यायालय न्यायाधिकारी नीलम मीणा की अध्यक्षता में हुआ। शिविर के दौरान न्यायाधिकारी मीणा ने बाल विवाह विषय पर सेमिनार देते हुए इसे बदलते युग का बड़ा अभिशाप बताया। आखा तीज पर बड़ी तादात में होने वाले बाल विवाह को रोकने में आम जन की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए शिकायतकर्ता का नाम गुप्त रखने की जानकारी दी। कानून के तहत बाल विवाह पर दो वर्ष के कारावास एवं एक लाख के जुर्माने के प्रावधान सहित सहयोग कर्ता के दंड पर भी प्रकाश डाला। इस अवसर पर एडवोकेट मुकेश शर्मा, एडवोकेट विजय चौहान, एडवोकेट विनोद चौहान, एडवोकेट कृष्ण कुमार, पैरा लीगल वालंटियर जयकिशन, राजू चौधरी, अनुराग मीणा, महबूब खां, अजीत चौधरी आदि मौजूद थे।

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