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चेक अनादरण के आरोपित को सजा

3 वर्ष पहले
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शाहपुरा| शहर के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोज मीणा ने एक प्रकरण में चैक अनारण में दोषी मानते हुए छह माह के कारावास की सजा सनाई। परिवादी के एडवोकेट बालगोविंद सोनी ने बताया कि परिवादी जगदीश पुत्र रामकरण पलसानियां निवासी शाहपुरा को अभियुक्त रुडमल पुत्र गंगा सहाय सामोता के जाजेखुर्द उर्फ बिशनपुरा को दिए 3.50 लाख रुपए के चैक दिया था, अनादरित हो गया था। इस मामले में न्यायालय ने रुडमल को दाषी मानते हुए उसे छह माह का कारावास की सजा सुनाई एवं क्षतिपूर्ति के रुप में अभियुक्त से 5 लाख 75 हजार रुपए जुर्माना राशि वसूलने का आदेश दिया।

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