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चाकू से जानलेवा हमले के आरोपी को 7 साल कैद, 5 हजार रुपए जुर्माना भी

3 वर्ष पहले
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शाहपुरा | अपर सेशन न्यायाधीश सुनील कुमार यादव ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। इसमें चाकू से प्राणघातक हमला करने वाले आरोपी को दोषी करार दिया। आरोपी को धारा 307 में दोषी मानकर 7 साल का कारावास व 5 हजार अर्थदंड लगाया। वहीं धारा 324 में 2 साल की सजा व एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

प्रकरण के अनुसार 17 अक्टूबर 2016 को फूलिया कलां थाना क्षेत्र के रूपपुरा गांव में महावीर गुर्जर के भाई रामदेव गुर्जर निवासी रूपपुरा ने फूलिया कलां थाने में रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि उसका भाई महावीर गांव के चारभुजा मंदिर में दर्शन करने गया। जहां गांव के ही राधाकिशन पुत्र हीरा गुर्जर ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में महावीर के पेट की आंतें बाहर निकल आई। जिसे गांव वालों ने अस्पताल पहुंचाया। फूलिया कलां थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर चाकू बरामद किया। पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक शिवराज कुमावत ने 16 गवाह व 20 दस्तावेज पेश किए।

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