45 लाख के गबन मामले में हाईकोर्ट ने पुलिस को दिए कार्रवाई के आदेश
लगभग दो साल पहले रायवाली गांव के पूर्व सरपंच के खिलाफ पुलिस ने 44,86,700 रुपए की घपलेबाजी का मामला दर्ज किया था, लेकिन आज तक पुलिस ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो इसके खिलाफ गांव के ही हरभजन सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका डाली। हाईकोर्ट ने पुलिस को आदेश दिए कि वह 60 दिन के अंदर जांच कर आरोपी पूर्व सरपंच परमजीत सिंह के खिलाफ कार्रवाई करे।
रायवाली गांव में परमजीत सिंह वर्ष 2010 से 2015 तक सरपंच रहा। उसके कार्यकाल के दौरान गांव की पंचायत भूमि एक्वायर हुई थी। सरकार ने भूमि एक्वायर करने के बाद उस राशि की एफडीआर पंचायत के नाम की थी, लेकिन जब उच्च अधिकारियों ने इस मामले की जांच के लिए रिकॉर्ड मांगा तो उसने रिकॉर्ड देने से मना कर दिया था। उप मंडल अधिकारी से सर्च वारंट लेकर पुलिस ने रिकॉर्ड प्राप्त करने की कोशिश की तो पुलिस को घर पर ताला लगा मिला। जिसके बाद खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ने पूर्व सरपंच के खिलाफ लिखित शिकायत देकर 2016 में मामला दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस ने आज तक आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। याची ने अंतिम प्रयास के तौर पर एक लिखित शिकायत पुलिस विभाग के आला अधिकारियों को देकर कार्रवाई का आग्रह किया था, लेकिन जब कार्रवाई नहीं की गई तो उसने उच्च न्यायालय में अपने वकील धर्मवीर ढींढसा के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कार्रवाई करने और निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई थी।
पब्लिक मनी हड़पने के आरोप: ढींढसा... याचिकाकर्ता के वकील धर्मवीर ढींढसा ने कहा कि मामला पब्लिक मनी को हड़पने के कारण गंभीर है। कार्रवाई में देरी होने से तथ्यों और सबूतों को नुकसान हो सकता है। पुलिस द्वारा कार्रवाई न करना पुलिस अधिकारियों और विभागीय अधिकारियों को सवालों के घेरे में खड़ा करता है। न्यायालय ने तय समय सीमा में कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। अगर हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी पुलिस तय समय सीमा में कार्रवाई नहीं करती तो इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा।