जिले में कॉलोनियों का रेरा में पंजीयन नहीं अध्यक्ष एंटोनी डीसा ने जताई नाराजगी
शाजापुर | भारत सरकार द्वारा कॉलोनी सहित अन्य प्रोजेक्ट्स में गृह खरीदने वाले आवंटियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए लागू किए गए रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट (रेरा एक्ट) को मप्र में एक वर्ष हो चुका हैं, लेकिन अब तक शाजापुर जिले में केवल 6 कॉलोनियों का ही इसमें पंजीयन हो सका है। इसको लेकर पूर्व प्रमुख सचिव व रेरा अध्यक्ष एंटोनी डीसा ने नाराजगी जताई है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिले में कम से कम 20-25 कॉलोनियों को अब तक पंजीयन हो जाना था। ज्ञात रहे प्रदेश में अब तक 1756 प्रोजेक्ट्स का पंजीयन रेरा में हो चुका है। जिले के किसी भी कॉलोनी या प्रोजेक्ट के विरुद्ध, आवंटियों की ओर से कोई शिकायत रेरा प्राधिकरण में नहीं की गई है। रेरा एक्ट के अंतर्गत अपंजीकृत प्रोजेक्ट या कॉलोनियों में किसी तरह की संपत्ति का विक्रय अवैध है तथा पंजीयन नहीं कराने वाले प्रोजेक्ट्स पर कठोर कार्रवाई करने का प्रावधान किया गया है।