बटाई को लेकर नहीं होगा झगड़ा
भास्कर संवाददाता | श्योपुर
अब किसान के खेत में बटाईदार द्वारा कब्जा करने से लेकर झगड़े-फसाद की शिकायत कम हो जाएंगी। क्योंकि प्रदेश सरकार द्वारा कृषि भूमि-स्वामी एवं बटाईदार के हितों का संरक्षण अधिनियम-2016 बनाया गया है। अधिनियम पर राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद मई 2018 से यह पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगा। इस अधिनियम के लागू होने के साथ ही भू-स्वामी निश्चित होकर अपनी जमीन बटाई पर दे सकेगा। इससे जमीन पड़त नहीं रहेगी और कृषि भूमि का अधिकतम उपयोग हो सकेगा। इससे कृषि उत्पादन बढ़ेगा और प्राकृतिक आपदा आने पर राहत भी मिल सकेगी।