नेशनल लोक अदालत में संपत्ति कर व जल कर में मिलेगी छूट
22 अप्रैल को किया जा रहा है नेशनल लोक अदालत का आयोजन
श्योपुर| नेशनल लोक अदालत में उपभोक्ताओं को संपत्ति कर और जलकर अधिभार में छूट दी जाएगी। उपभोक्ता पर संपत्ति कर व अधिभार की राशि 50 हजार रुपए तक बकाया है, तो उसमें 100 फीसदी अधिभार माफ किया जाएगा। इसके साथ ही जलकर व अधिभार 10 हजार रुपए तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत अधिभार माफ किया जाएगा।
लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय श्योपुर एवं तहसील न्यायालय विजयपुर में 22 अप्रैल को किया जा रहा है।