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कानून के प्रावधानों की जानकारी लें, तब करें रेहड़ी फड़ी वालों को बेदखल

3 वर्ष पहले
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हाईकोर्ट ने परमाणू स्थित रेहड़ी फड़ी वालों को बेदखल करने के मामले में नगर परिषद परवाणू को आदेश दिए हैं कि वह कानून के प्रावधानों की अच्छी तरह से जानकारी हासिल करने पश्चात ही उन्हें बेदखल करने के बारे में निर्णय ले। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने जिलाधीश सोलन, पुलिस अधीक्षक सोलन, कार्यकारी अधिकारी व सचिव हिमुडा, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद परवाणु व एसडीएम परवाणु को आदेश दिए हैं कि वह एक साझा बैठक करें। इस बाबत निर्णय लें कि कानून के प्रावधानों की अक्षरशः पालना हो। कोर्ट ने कहा कि उन रेहड़ी-फड़ी वालों के बारे में पहचान कर ली जाए, जिन्हें रेहड़ी-फड़ी के माध्यम से अपना व्यवसाय करने के लिए नगर परिषद द्वारा लाइसेंस दिए गए हैं।

पुन: बसाने के कोर्ट ने दिए आदेश: न्यायालय ने बेदखल किए गए रेहड़ी-फड़ी वालों को पुनः बसाने के भी आदेश जारी किए हैं, जो कि कानून के प्रावधानों के अनुरूप लाइसेंस लेने के पश्चात अपना व्यवसाय कर रहे थे। न्यायालय ने चार सप्ताह के भीतर इस बाबत निर्णय लेने के आदेश पारित किए हैं। नगर परिषद परवाणु , हिमुडा व अन्य सक्षम अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वह कानून के प्रावधानों की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करें। कोर्ट ने परवाणु के पंजाब नेशनल बैंक के नजदीक सेक्टर 1 से गैर कानूनी तरीके से लगाई रेहड़यों को तुरंत हटाने के आदेश पारित कर दिए हैं।

पुलिस को सुरक्षा मुहैया करवाने के आदेश

पुलिस अधीक्षक सोलन को इस बाबत पूरी पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाने के आदेश जारी किए गए हैं । हाईकोर्ट ने एसडीएम व थाना प्रभारी परवाणु को न्यायालय के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए गए हैं। कोताही बरते जाने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। न्यायालय ने इन दोनों अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वह स्थल से हटाए अतिक्रमणकर्ताओं के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए एक रजिस्टर लगाएं ताकि वे पुनः इस तरह के कार्य को अंजाम न दे।

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