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पिता की बरसी के लिए जैदी को नहीं मिली छुट्टियां, कोर्ट से खारिज आवेदन

3 वर्ष पहले
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शिमला | आईजी जहूर जैदी को कोर्ट से छुटि्टयां नहीं मिली है। शुक्रवार को अदालत ने उनके छुटियों के आवेदन को खारिज कर दिया। आईजी ने वीरवार को कोर्ट में छुटि्टयों के लिए आवेदन किया था। उन्होंने दलील पेश करते हुए कहा कि उनके पिता की बरसी है, इसलिए उन्हें 18 से 24 तक छुट्‌टियां चाहिए। अदालत ने इस पर शुक्रवार को फैसला रखा था। आईजी गुड़िया रेप केस से जुड़े सूरज हत्या मामले में गिरफ्तार हैं। 29 अगस्त को सीबीआई ने मामले में आईजी और सात अन्य पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार किया था। इससे पहले आईजी को भी सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिल पाई थी। आईजी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई है। 14 मई को इस पर फैसले की उम्मीद थी, लेकिन अब अदालत ने इस पर 4 जुलाई को सुनवाई रखी है।

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